छत्तीसगढ़ के इस जिले में आने-जाने के लिए लेनी होगी अनुमति, टोटल लॉकडाउन लगाने के बाद जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश


 दुर्ग: कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के निर्देशानुसार जिले में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस अवधि में आपातकालीन स्थिति में दुर्ग जिले से अन्यत्र जाने एवं दुर्ग जिले में आने वाले लोगों के आवागमन हेतु अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

जारी निर्देश के अनुसार अति आवश्यकता पड़ने अथवा आपातकालीन स्थिति में आवेदनकर्ता epasscoviddurgapril@gmail.com में संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र को भरकर ई-मेल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र की ई-मेल कॉपी ही मान्य की जाएगी। आवेदन पत्र ई-मेल प्राप्ति के उपरांत ई-मेल के माध्यम से अथवा आवेदन पत्र में दिए गए व्हाट्सएप नंबर द्वारा पास जारी किया जाएगा। यह व्यवस्था लॉक डाउन की अवधि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के लिए होगी।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पूरे छत्तीसगढ़ में शनिवार को 5818 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे और 36 संक्रमितों की मौत हो गई थी। वहीं, 1172 मरीजों को उपचार के बाद डिस्चार्ज किया गया है। नए मरीजों की पुष्टि के बाद प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3 लाख 63 हजार 796 संक्रमित हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3 लाख 23 हजार 201 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4283 हो गई है, जबकि एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 36312 हो गया है।

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