33% महिला आरक्षण बिल से बढ़ेगी महिलाओं की ताकत:इस चुनाव में लागू नहीं होगा फॉर्मूला; छत्तीसगढ़ में टिकट बंटवारे में दिख सकता है असर
लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक बुधवार को एक तिहाई बहुमत के साथ लोकसभा में पास हो गया है। बिल के समर्थन में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े। जिसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
हालांकि इस साल छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। लेकिन टिकट बंटवारे में इसका असर दिख सकता है।
जानकारी के मुताबिक 33% महिला आरक्षण के संविधान संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जिसके पास होने के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी होगा। परिसीमन के बाद ही ये बिल देश में लागू होगा, वहीं विधेयक पारित होने के बाद जो भी पहली जनगणना होगी, उसके आधार पर परिसीमन होगा।
राज्य बनने के बाद से अब तक महिला विधायकों की संख्या
छत्तीसगढ़ की पहली विधानसभा में 90 में से 6 सीटों पर महिला विधायक थीं। वहीं, दूसरी विधानसभा में भी 6 महिला विधायक जीत कर आई थीं। इसके बाद तीसरी विधानसभा में ये आंकड़ा दोगुना हो गया। इस दौरान 90 में से कुल 12 सीटों पर महिला विधायकों ने जीत हासिल की।
चौथी विधानसभा की बात की जाए तो इस दौरान 90 में से 10 सीटों पर महिला विधायक जीतकर आईं। प्रदेश की पांचवी विधानसभा में 90 में से 16 सीटों पर महिला विधायक हैं। जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।