अब रेस्टोरेंट और ढाबों में भी मिलेगी शराब, बैठकर पीने की भी होगी सुविधा, आबकारी विभाग ने शर्तों के साथ देगा लाइसेंस
रायपुर: छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर लंबे समय से सियासत चल रही है। कांग्रेस सरकार में शराब घोटाला उजागर हुआ तो बीजेपी के कार्यकाल में आबकारी विभाग ने शराब प्रेमियों के लिए मनपसंद ऐप जारी किया है। मनपसंद ऐप के बाद अब रेस्टोरेंट और ढाबों में भी शराब बिकेगी। यहां बैठकर लोग शराब पी सकेंगे। इसके लिए आबकारी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आबकारी विभाग के अनुसार, रेस्टोरेंट और ढाबों में शराब पिलाने के लिए स्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
लाइसेंस लेने के बाद रेस्टोरेंट और ढाबों के मालिक अंग्रेजी शराब और बीयर की बिक्री कर सकेंगे। इसके साथ ही ग्राहकों को यहां बैठकर पीने की सुविधा भी दी जाएगी। हालांकि विभाग ने लाइसेंस की फीस में वृद्धि की है। रेस्टोरेंट और ढाबों में शराब पिलाने का लाइसेंस लेने वालों को बार मालिकों से 5 लाख रुपये ज्यादा देने होंगे।
समय का भी रखा जाएगा ध्यान
रेस्टोरेंट और ढाबों में 12 घंटे शराब की बिक्री होगी। दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे शराब की बिक्री हो सकेगी। लाइसेंस लेने वाले रेस्टोरेंट और ढाबा मालिकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन्हें शराब दुकान से खरीदनी होगी और रेस्टोरेंट के अंदर खरीदी गई कीमत से 20 फीसदी ज्यादा कीमत पर बेच सकेंगे।