25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, 25 हजार जुर्माना, परिजनों को 3 साल की जेल, जान लीजिए क्या है नया नियम
रायपुर: अगर आपकी उम्र 18 साल की नहीं है और गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके और परिजनों के खिलाफ सख्त एक्शन हो सकता है। नाबालिग के कड़ी चलाते पकड़े जाने पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा। इसके साथ ही नाबालिग के परिजनों को 3 साल तक की सजा और 25000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। प्रदेश में बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए राज्य पुलिस और परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है। सख्ती से हो निर्देश का पालन ट्रैफिक अधिकारियों को इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर नाबालिग का प्रोफाइल बनाकर संबंधित पुलिस थाने और परिवहन विभाग के सारथी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद जब नाबालिग चालक बालिग होकर डआइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा तो उसका फॉर्म खुद ही रिजेक्ट हो जाए। क्या कहा अधिकारियों ने मामले की जानकारी देते हुए रायपुर के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी रविशंकर ने कहा- नाबालिग के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 25 साल तक की उम्र तक उसका लाइसेंस नहीं बनेगा। रिपोर्ट को परिवहन विभाग के संबंधित पोर्टल में अपलोड किया जाएगा।
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