कवासी लखमा को झटका, खारिज हुई जमानत याचिका, जानें कोर्ट में क्या बोले वकील, 18 फरवरी तक जेल में रहेंगे पूर्व मंत्री
रायपुर: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व आबकारी मंत्री की अग्रमि जमानत याचिका को ईओडब्ल्यू कोर्ट ने खारिच कर दी है। कवासी लखमा ने ईओडब्ल्यू की कार्रवाई से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। वहीं, मंगलवार कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी। कवासी लखमा अब 18 फरवरी तक जेल में रहेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। कवासी लखमा के वकील ने कोर्ट ने कहा कि ईओडब्ल्यू ने एफआईआर के आधार गिरफ्तारी की है। कवासी लखमा अभी कोंटा विधानसभा सीट से विधायक हैं। गिरफ्तारी से पहले सरकार की मंजूरी लेनी थी। बिना सरकारी अनुमति के पुलिस कार्रवाई कर रही है। हर महीने 50 लाख रुपये मिले वहीं, ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा को हर महीने 50 लाख रुपए शराब कार्टल से कमीशन मिलता था। इसके साथ ही विभागीय मंत्री होने के कारण उन्होंने विभाग में हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। जिसके बाद दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
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