पहले की अपनी पत्नी की हत्या, फिर लाश के साथ किया ये घिनौना काम, राज खुला तो कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा
जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में पत्नी की हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने हत्यारे पति के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी रंजीत मार्को को पत्नी की हत्या कर उसका शव फेंकने के लिए जिला अदालत ने उम्र कैद की सजा के साथ दस हजार का अर्थदंड भी दिया है। दरअसल, 22 अप्रैल 2024 को डिंडौरी की शहपुरा तहसील के पटवारी ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। आरोपी ने पत्नी की गला घोट कर हत्या की। हत्याकांड को छिपाने के लिए आरोपी ने पत्नी की लाश को दो टुकड़ों में काटा और बोरी में बंद कर सीतापुर बांध में फेंक दिया। आरोपी ने बड़ी चालाकी से पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी कुंडम थाने में दर्ज करवाई थी। जांच के दौरान पति की भूमिका पर संदेह होने पर पुलिस ने उससे पूछताछ की। Jabalpur Crime News पूछताछ में आरोपी ने हत्या के सारे राज उगल दिए। जिसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। घटना के लगभग एक साल बाद हत्यारे पटवारी को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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