आपके पास कितनी संपत्ति है पूरी डिटेल दीजिए’ नगर निगम के फरमान से उड़ी जनता की नींद… गलत जानकारी देने पर होगा भारी जुर्माना
दुर्ग: दुर्ग में नगर निगम ने हाल ही में एक अहम आदेश जारी किया है जिसके तहत नगरवासी अब अपनी अचल संपत्ति (घर, दुकान, प्लॉट) का विस्तृत विवरण नगर निगम को प्रदान करेंगे। इस आदेश का उद्देश्य शहर में संपत्ति का डेटा व्यवस्थित करना और भविष्य में नगर नियोजन, टैक्सेशन और विकास योजनाओं को आसान बनाना है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि ये आदेश सभी नगरवासियों पर लागू होगा और इसे अनदेखा करना या गलत जानकारी देना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं होगा। शहर में संपत्ति से जुड़े आंकड़ों का सत्यापन नियमित रूप से किया जाएगा। गलत जानकारी देने पर 5 गुना जुर्माना नगर निगम ने इसके साथ ये भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी नागरिक गलत या अधूरी जानकारी दर्ज करता है तो उस पर 5 गुना पेनाल्टी लगाया जाएगा। अधिकारियों ने ये भी स्पष्ट किया कि ये पेनाल्टी सभी मामलों में लागू होगी और किसी के लिए भी माफ नहीं की जाएगी। इसका मकसद है कि नगरवासी पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से अपनी संपत्ति का विवरण जमा करें। नगर निगम के अधिकारी अचल संपत्ति विवरण के माध्यम से शहर में टैक्स कलेक्शन और विकास कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वो जल्द से जल्द अपने दस्तावेजों और विवरण को सही ढंग से ऑनलाइन या निगम कार्यालय में जमा करें। संपत्ति विवरण जमा करने का तरीका नगर निगम ने बताया कि संपत्ति का विवरण ऑनलाइन पोर्टल और नगर निगम कार्यालय दोनों स्थानों पर जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन पोर्टल पर नागरिकों को अपनी संपत्ति की फोटो, नक्शा और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। वहीं, निगम कार्यालय में दस्तावेजों की जांच के बाद विवरण को दर्ज किया जाएगा।  ⁠ नगरवासियों के लिए चेतावनी नगर निगम ने नगरवासियों को चेतावनी दी है कि पेनाल्टी माफ करने का अधिकार किसी को नहीं होगा। इसके अलावा, जिन लोगों ने अब तक अपना विवरण जमा नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द इसे पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
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