शराब घोटाले के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज:कारोबारी अनवर ढेबर सहित 4 ने लगाई थी बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका
छत्तीसगढ़ में हुए कथित शराब घोटाले मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर सहित 4 की जमानत याचिका खारिज कर दी है। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला दिया है। याचिका कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, नितेश पुरोहित और आबकारी विभाग के विशेष सचिव रहे अरुणपति त्रिपाठी की ओर से लगाई गई थी। चारों आरोपियों को पिछले दिनों ED ने गिरफ्तार किया था। 2000 करोड़ के शराब घोटाले का है आरोप ED ने सबसे पहले मई के शुरुआती सप्ताह में अनवर ढेबर को अरेस्ट किया और कहा- साल 2019 से 2022 तक 2000 करोड़ का अवैध धन शराब के काम से पैदा किया। इसे दुबई में अपने साथी विकास अग्रवाल के जरिए खपाया। ED की ओर से कहा गया कि अनवर ने अपने साथ जुड़े लोगों को परसेंटेज के मुताबिक पैसे बांटे और बाकी की बड़ी रकम अपने पॉलिटिकल मास्टर्स (राजनीतिक संरक्षकों) को दी है। इसके बाद इस केस में आबकारी विभाग के अधिकारी एपी त्रिपाठी, कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन, नितेश पुरोहित, अरविंद सिंह को भी पकड़ गया था। इस केस में फिलहाल अनवर ढेबर को मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत पर छोड़ा गया है। अब तक 180 करोड़ की संपत्ति अटैच 22 मई 2023 को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी की गई आधिकारिक जानकारी में कहा गया कि, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और अफसर अनिल टुटेजा से 121.87 करोड़ की 119 अचल संपत्ति अटैच की गई है।
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