राशन का चावल दुकानों में बेचने वालो की खैर नहीं, राशन कार्ड होगा निरस्त, दुकान से जब्त की कई 52 बोरी चावल
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खाद्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विवेक राईस ट्रेडिंग निरीक्षण किया गया। जिसमें 13 क्विंटल(52 बोरी) पी डी एस योजना अंतर्गत बीपीएल श्रेणी में प्रदाय योग्य फोर्टीफ़ाइड मोटा चावल प्राप्त हुआ है।
दुकान के प्रोपराइटर द्वारा इस संबंध में कोई भी बिल प्रस्तुत नही किये जाने के कारण उक्त मात्रा में प्राप्त चावल की जप्ती की कार्यवाही की गयी। निरीक्षण के दौरान दो स्थानीय निवासी जो उक्त दुकान में पीडीएस योजना अंतर्गत प्राप्त मोटा चावल बेचने आये थे उनका और दुकानदार का बयान भी लिया गया।
कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देशानुसार एसडीएम बिलासपुर के मार्गदर्शन में शुक्रवार को विवेक राईस ट्रेडिंग ,संजय तरण पुष्कर के सामने नेहरू नगर में पीडीएस का चावल खरीदी बिक्री की शिकायत प्राप्त होने पर खाद्य एवं राजस्व विभाग की सँयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त दुकान का निरीक्षण किया गया जिसमें 13 क्विंटल(52 बोरी) पीडीएस योजना अंतर्गत बीपीएल श्रेणी में प्रदाय योग्य फोर्टीफ़ाइड मोटा चावल प्राप्त होने पर और दुकान के प्रोपराइटर द्वारा इस संबंध में कोई भी बिल प्रस्तुत नही किये जाने के कारण उक्त मात्रा में प्राप्त चावल की जप्ती की कार्यवाही की गयी ।
निरीक्षण के दौरान दो स्थानीय निवासी जो उक्त दुकान में पीडीएस योजना अंतर्गत प्राप्त मोटा चावल बेचने आये थे, का बयान भी लिया गया ।उक्त दुकान के प्रोपराइटर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत खाद्य नियंत्रक बिलासपुर द्वारा थाना सिविल लाइन बिलासपुर में एफआईआर दर्ज कराया गया है तथा अपना राशन अवैध तरीके से बेचने वालो का भी राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा।