सभी संविदा कर्मचारियों को तीन म​हीने के भीतर करें रेगुलर, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कार्यरत संविदा शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2018 में दिए गए फैसले को जारी रखा है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने 3 माह के भीतर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस निर्णय का पालन करने को कहा है, जिसमें कोर्ट ने ऐसे याचिकाकर्ता सभी संविदा प्राध्यापकों को नियमित करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के फैसले को पिछली कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर कहा था कि संविदा पर कार्यरत इन शिक्षकों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। दिसंबर 2018 में हुए इस फैसले के खिलाफ 2019 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के तर्क को खारिज कर दिया कि शिक्षकों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
Popular posts
ब्राह्मण का जन्म विश्व कल्याण के लिए हुआ है विधायक पुरंदर मिश्रा
Image
महापौर और आयुक्त में बैजनाथ पारा मार्ग तत्काल कब्जा मुक्त करवाने शास्त्री बाजार साइकिल स्टैंड में व्याप्त अवस्था को दूर करने के दिए निर्देश
Image
समधी को दिल दे बैठी समधन: दोनों का प्यार चढ़ा परवान और हो गए फरार, फिर हुआ कुछ ऐसा कि समधी को अस्पताल में होना पड़ा भर्ती
Image
प्रशासनिक सर्जरी… 19 पटवारियों को किया गया इधर से उधर
Image
मंत्री रामविचार नेताम के खिलाफ प्रधानमंत्री को भेजी गई शिकायत फर्जी निकली : कथित शिकायतकर्ता आया सामने, कहा- आरएसएस और भाजपा को बदनाम करने का षड्यंत्र
Image