नए साल में होटलों में रात 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे साउंड सिस्टम, चेकिंग पाइंट लगाकर वाहनों की जांच करेगी पुलिस
क्रिसमस और नए साल के स्वागत में शहर के होटल और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले आयोजनों को लेकर शनिवार को पुलिस व प्रशासनिक अफसरों ने यातायात पुलिस मुख्यालय में होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा और बार संचालकों की बैठक ली। बैठक में साफ-साफ शब्दों में कहा गया कि सभी आयोजनों में डीजे पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही रात 10 बजे के बाद किसी प्रकार के साउंड सिस्टम न बजाए जाएं। निर्धारित समय पर सभी संस्थान बंद कर दें। होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा और बार के बाहर चार पहिया, दोपहिया वाहनों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था रखने के साथ मुख्य मार्ग, सर्विस रोड में वाहनों की पार्किंग न करें। ऐसे संस्थानों के बाहर सार्वजनिक स्थानों अथवा चारपहिया वाहनों के अंदर बैठकर लोगों को शराब का सेवन न कराई जाए।
अधिकारियों ने निर्देशित किया कि क्रिसमस और नव वर्ष के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों की अनिवार्य रूप से अनुमति लें, साथ ही कार्यक्रम में कितने व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, कौन सेलीब्रेटी है और किस तरह का कार्यक्रम होगा, इसकी जानकारी भी दें। कार्यक्रम के दौरान हुडदंग न हो। हुक्का, गांजा समेत अन्य नशीली पदार्थ पाए जाने पर संस्थान के संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान संचालक स्वयं सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने सुरक्षा गार्ड रखें। क्षमता से अधिक पास जारी न करें, ताकि हुडदंग और अव्यस्था की स्थिति निर्मित न हो।