अब आपके शहर में 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, जान लीजिए क्या है नए कानून के नियम और शर्तें
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला किया है। अब राज्य में दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में दुकान एवं स्थापना के लिए नया अधिनियम लागू कर दिया है। यह अधिनियम पूरे राज्य में लागू होगा। इससे पहले जो अधिनियम था वह केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में ही लागू होता था। जिस कारण से दुकानों को बंद करने का समय निर्धारित किया जाता था। आमतौर पर रात 11 बजे के तक सभी दुकानें बंद हो जाती हैं। किन दुकानों पर लागू होगा नियम सरकार द्वारा लागू किया गया नया नियम केवल उन्ही दुकानों में लागू होगा जिसमें 10 या फिर उसके अधिक कर्मचारी है। जबकि इससे पहले सभी दुकानें इस अधिनियम के दायरे में आती थीं। पुरानी व्यवस्था के अनुसार, सप्ताह में एक दिन दुकान बंद रखना जरूरी होता था लेकिन अब 24 घंटे दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी देनी होगी। महिलाओं के लिए भी प्रावधान नए कानून में महिलाओं को भी रात में काम करने की छूट दी गई है हालांकि उनकी सुरक्षा की शर्तों को पूरा ध्यान में रखना होगा। अगर संस्थान महिला की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता है तो नए नियम के अनुसार वह दुकान में रात में काम कर सकती हैं।
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