सरकार ने बढ़ाई ट्रांसफर से प्रतिबंध की छूट, अब इस तारीख तक अपलोड कर सकते हैं आदेश
राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर दी है। राज्य शासन ने स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध की छूट को बढ़ा दी है। आपको बता दें कि यह छूट 14 जून से 25 जून तक थी, लेकिन सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में लिखा है कि ”इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 05.06.2025 द्वारा स्थानांतरण पर प्रतिबंध को दिनांक 14 जून, 2025 से 25 जून, 2025 तक शिथिल किया गया है। राज्य शासन एतद्वारा उक्त स्थानांतरण पर प्रतिबंध में छूट की अवधि में संशोधन करते हुए दिनांक 30 जून 2025 तक निर्धारित करता है। 2/ उक्त निर्धारित तिथि में संशोधन के फलस्वरूप जिला स्तर / शासन स्तर पर जारी स्थानांतरण आदेश तथा क्रियान्वयन की स्थिति को दिनांक 30 जून 2025 तक संबंधित जिला/विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाएंगे। 3/ स्थानांतरण नीति की शेष शर्ते यथावत रहेगी। कृपया उपरोक्त संशोधन अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।”